filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (-1.0, -1.0); sceneMode: 0; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 0.0; aec_lux_index: 0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: -1; weatherinfo: null; temperature: 39;श्री गंगानगर राजस्थान में स्वास्थ्य केंद्र हिंदुमलकोट में जच्चा बच्चा जांच विफल साबित होती हुई । जांच के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। ग्राम पंचायत पक्की की महिला की जच्चा बच्चा जांच में बहुत बड़ी विफलता सामने आई है।पक्की पंचायत के गांव 3c बड़ी की आशा वर्कर महिलाओं को स्वस्थ संबंधी कोई जानकारी नहीं दे रही।सिर्फ सरकार की योजनाओं का एक औपचारिकता मात्र ही रह गई है।गर्भवती महिलाओ की कोई जांच नही हो रही।केवल कागजों में ही खाना पूर्ति हो रही है।इस संबंध में जब हिंदुमलकोट के चिकत्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने लिखित में शिकायत देने पर उचित कारवाही का आश्वासन दिया।गर्भवती महिला द्वारा लिखित में शिकायत दे दी गई है।इससे पूर्व भी किसी पत्रकार ने पक्की पंचायत पर आयुष्मान कार्ड में रिशवत खोरी का सेट्रिंग ऑपरेशन किया और इसकी शिकायत 181 हेल्प डेस्क पर की गई थी उस बार भी आशा वर्कर में दबाव बनाने के लिए पत्रकार पर झूठा छेड़छाड़ का परिवाद थाना हिंदुमलकोट में देकर राजीनामा दबाव बनाकर करवा कर मामला शांत करवा दिया था।चिंताजनक बात ये है की केवल पक्की ग्रामपंचायत में ही आशा वर्कर गलत कार्य करती है और उनको राज्य सरकार का कोई भय नहीं है ।रिश्वत तथा मनमाने आचरण करने में कोई संकोच नहीं करती है। अब देखते है इस मामले में कया नया मोड़ आता है।कया कारवाही होती है।
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*बिना अनुज्ञा परिवहन पर कार्यवाही कर 66,532 रुपए की वसूली की गई* मंदसौर 31 मार्च 2026/ मंडी सचिव मंदसौर श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी निरीक्षण दल द्वारा आज महू-नीमच हाईवे पर मंडी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक वाहन को रोका गया। जांच के दौरान उक्त वाहन में 430.90 क्विंटल गेहूं बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिवहन किया जाता पाया गया। कृषि उपज के परिवहन हेतु आवश्यक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मौके पर पंचनामा तैयार कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा संबंधित वाहन से विभिन्न मदों में शुल्क वसूला गया। वाहन क्रमांक RJ27GC8495 से की गई वसूली का विवरण इस प्रकार है— पांच गुना शुल्क: ₹51,276/- निराश्रित शुल्क: ₹10,255/- समझौता शुल्क: ₹5,000/- कुल जमा राशि: ₹66,532/- इस कार्यवाही के दौरान दल प्रभारी श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर (मंडी सचिव मंदसौर), श्री गजराज सिंह चुंडावत (सहायक उप निरीक्षक), वाहन चालक रतन सिंह एवं सुरक्षाकर्मी प्राचल सिंह परिहार उपस्थित रहे। मंडी प्रशासन ने बिना अनुज्ञा कृषि उपज के परिवहन पर सख्ती बरतने एवं इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही है।
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